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RSR > अध्याय-02 परिभाषाएं

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नियम 7(30) - परिवीक्षाधीन

नियम 7(30) - परिवीक्षाधीन - दिनांक 20.01.20006 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति नही होती है। ऐसे कर्मचारी को नियत वेतन देय होता है।

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