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RSR > अध्याय-02 परिभाषाएं

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नियम 7(09)

शुल्क(fee) - संचित निधि के अलावा अन्य निधि से प्राप्त होने वाली आय शुल्क कहलाती है।

नोट - नियम 64 के तहत प्राप्त भुगतान शुल्क है।

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