नियम 7(08) - कर्तव्य
नियम 7(8)(अ) - कर्तव्य - इससे तात्पर्य किसी कर्मचारी के सरकारी सेवा करने से है। परिवीक्षाधीन अवधि, अवकाशों की अवधि सदैव कर्तव्य में आती है।
नियम 7(8) (ब) - भारत में ही कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उसे ड्यूटी माना जाता है।
नियम 7(8) (स) - एपीओ की अवधि ड्यूटी के तहत मानी जाती है।
नियम 7(8) (द) - सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है, जिसके उतीर्ण होने से कार्य कुशलता में वृद्धि हो तो, ऐसी अवधि कर्तव्य की अवधि है।

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