नियम 7(10)
वैदेशिक सेवा - वह सेवा अवधि जिसमें एक सरकारी कर्मचारी अपने वेतन भत्ते आदि सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त करता हो सरकारी स्वीकृति से वैदेषिक सेवा के अन्तर्गत आती है। जैसे किसी राज्य सरकारी कर्मचारी का किसी निगम या सरकारी कम्पनी में सेवा करना वैदेषिक सेवा माना जाता है।

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