अंशदान जमा कराने हेतु बैंक अकाउण्ट
1 कर्मचारी अंशदान की कटौती प्रत्येक माह में कर्मचारी का वेतन आहरण करते समय किया जाना अनिवार्य होगा। यह राशि बीमा विभाग में एक पृथक बैंक खाता खोलकर उसमें जमा की जाएगी, जिस खाते में समस्त कर्मचारियों के कर्मचारी अंशदान की राशि
जमा रहेगी। समस्त जिला कार्यालयो द्वारा एनपीएस बैंक अकाउण्ट में कटौतियां जमा कराई जायेगी, PD अकाउण्ट में नहीं। समस्त राषि स्थानांतरण उपरान्त PD खाता बंद कर दिया जायेगा।
2 राजकीय/नियोक्ता अंशदान जो कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाईभत्ते के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा को भी उक्त बैंक के चालूे खाते में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
3 अंशदाता की राशि जमा कराने के लिए खोले गए पृथक बैंक खाते में पृथक से किसी भी राशि का आहरण नही किया जा सकेगा, जब तक कि यह राशि कर्मचारियों एव राजकीय/नियोक्ता के अंशदान जमा करने अथवा फण्ड मैनेजर को भुगतान करने के
लिए आहरित किया जाना अनिवार्य न हो।

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