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RSR > अध्याय-11 अवकाश

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नियम 103(अ) - पितृत्व अवकाश

नियम 103(अ) - पितृत्व अवकाश - (दिनांक 06.12.2004 से) किसी पुरूष के प्रथम दो संतानों पर उसे बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व व 03 माह के भीतर 15 दिन का अवकाश मिलता है।
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💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)

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Tuesday; 15-10-2024; 02:17:25pm

क्या यह असाधारण अवकाश के अंतर्गत आता है?

DILIP kumar Sunday; 25-02-2024; 10:18:42am

प्रोबेशनरी एम्पलाई को पितृत्व अवकाश मिल सकता है क्या

jr Friday; 26-07-2024; 08:22:01am

yes

Tuesday; 13-02-2024; 03:25:55pm

Sanjay Sunday; 04-02-2024; 02:28:58pm

फार्म प्राप्त हेतु

bal bhadra Thursday; 10-03-2022; 06:15:29pm

I want to this pdf

Thursday; 10-03-2022; 06:13:54pm