नियम 95 - अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नही है
नियम 95 - अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नही है - सामान्य तौर पर यदि कोई अस्थायी कर्मचारी अपने पद के समान संवर्ग में ही स्थायी रूप से नियुक्त है तो उसकी पिछली सेवा अवकाश अवधि के तहत माना जायेगा।

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