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नियम 162 - कर्मचारी के विदेश सेवा में स्थानान्तरण पर सेवापुस्तिका में प्रविष्ठी

नियम 162 - कर्मचारी के विदेश सेवा में स्थानान्तरण पर सेवापुस्तिका में प्रविष्ठी - दिनांक 20.01.2006 के बाद राजस्थान में निदेशक अंकेक्षण अधिकारी के पद का सृजन किया गया।
कर्मचारी का विदेश सेवा में स्थानान्तरण होता है तो सेवा पुस्तिका में महालेखाकार के आदेश पर निदेशक अंकेक्षण अधिकारी सेवा पुस्तिका सत्यापन करेगा।
यदि कर्मचारी की विपरीत प्रतिनियुक्ति होती है तो सेवा पुस्तिका सदैव पैतृक विभाग में जमा होगी।
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