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MACP नियम

  • संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए, नौ, अठारह या सत्ताईस वर्ष की सेवा की अवधि, जैसा भी मामला हो,प्रासंगिक भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के साथ नियमित नियुक्ति की तारीख से गिना जाएगा। । जिस अवधि के दौरान एक सरकारी कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना असाधारण छुट्टी पर रहा/रहता है, तो  परिवीक्षा प्रशिक्षु की विस्तारित अवधि को छोड़कर एमएसीपी के अनुदान के लिए सेवा की अवधि की गणना के लिए भी गिना जाएगा।
  • एक सरकारी कर्मचारी जो एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र है, उसके पास मौजूदा एसीपी योजना के वेतन स्तर या एमएसीपी योजना के तहत वेतन स्तर का चयन करने का विकल्प है, जो भी पदोन्नति या अगले वित्तीय उन्नयन तक उसके लिए फायदेमंद हो। सरकारी सेवक इस नियम के  प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प का प्रयोग करेगा । एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा ।
  • सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद पर नियुक्ति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी एमएसीपी देने के लिए सक्षम होंगे।
  • संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर से दूसरे स्तर पर एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के मामले में वेतन का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा: - एक वेतन वृद्धि वर्तमान वेतन स्तर,जिससे कर्मचारी को एमएसीपी प्रदान किया जाता है में दी जाएगी । इस प्रकार आया हुआ आंकड़ा एमएसीपी के वेतन स्तर के सेल में अगले वेतन स्तर में रखा जाएगा ।

  • नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा, यदि पदोन्नति एसीपी/एमएसीपी के तहत दिए गए समान वेतन स्तर पर है। हालाँकि, यदि पदोन्नति उच्च वेतन स्तर वाले पद पर है तो वेतन मैट्रिक्स में केवल उस वेतन स्तर में वेतन समान सेल पर तय किया जाएगा और यदि कोई समान सेल नहीं है तो तत्काल अगले सेल पर।
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