ऐच्छिक अवकाश
ऐच्छिक अवकाश (Restricted Holidays)
प्रतिबंधित अवकाश पर सरकारी कार्यालय राजकार्य के लेन-देन के लिये बन्द नहीं रहता। इस प्रकार का अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। राजकीय कलैण्डर में कार्यशील दिवस काली स्याही में, रविवार व सार्वजनिक अवकाश लाल स्याही में व प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नीली स्याही में मुद्रित किया जाते है। राज्य कर्मचारी अपनी इच्छा से कोई 2 प्रतिबंधित अवकाश चुन सकता हैं। वित्त विभाग के अनुसार प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश के पहले या बाद में लिया जा सकता है।

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Jaipur vidhyut vitran nigam main aikchik avkash milta hai kya
Kya gazetted Adhikari ko RH Dey hai
Kya probation period me restrictead holiday le sakte hai
ऐच्छिक अवकाश कोई भी सरकारी कर्मचारी कब चुन सकता है या इसके बारे में विभाग या कार्यालय को कब बता सकता है?
Probation period me le sakte he kya...
राजस्थान के किसी शिक्षक को ऐच्छिक अवकाश मिलता है क्या
क्या प्रोबेशन में ऐच्छिक अवकाश ले सकतें है ?
दोनों ऐच्छिक अवकाश लेने में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए
good
Kya teachers aichik avkash le sakte he