नियम 154 - वैदेशिक सेवा में कर्मचारी का अपने मूल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आना
नियम 154 - वैदेशिक सेवा में कर्मचारी का अपने मूल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आना - वैदेशिक सेवा के दौरान स्थानान्तरण पर अपने मूल पद के अनुरूप ही उस पद पर कार्य करेगा। वैदेशिक सेवा से लौटते ही अवकाश पर जाये तो सरकारी निर्देश के बाद कार्यग्रहण करेगा।

💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)
Leave a Comment
अभी तक कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले कमेंट करने वाले बनें!