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RSR > अध्याय-10 अवकाश खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम

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खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम - 76

अराजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश -

  1. अवकाश आवेदन के साथ प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए, जिसमें यथासंभव रोग की प्रकृति और बिमारी की सम्भावित अवधि का स्पष्ट अंकन होना चाहिए।
    यदि कर्मचारी के बीमार होने के स्थान पर कोई सरकारी चिकित्सक/वैद्य/हकीम उपलब्ध ना हो तो रजिस्टर्ड मेडीकल पे्रक्टिशनर से प्राप्त प्रमाणपत्र संलग्न किया जा सकता है। परन्तु प्रमाण पत्र मे रजिस्ट्रेशन नम्बर आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिये। 
  2. अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि आवष्यक समझे तो किसी राजकीय चिकित्सा अधिकारी जो पीएमओ से निम्न पद का नहीं हो से अनुरोध कर आवेदक का पुनः चिकित्सा परीक्षण करवा सकता है।
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