Rajasthan Service (Second Amendment) Rules, 2020 or Amendment of rule 103 C
- एक महिला सरकारी कर्मचारी और एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के दौरान उसके दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल करने के लिए , चाहे वह पालन-पोषण के लिए हो या उनकी किसी भी आवश्यकता जैसे परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्षों अर्थात 730 days के लिए, छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा chiid care leave प्रदान की जा सकती है ।विस्तार: इस नियम के उद्देश्य के लिए, (1) एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी का अर्थ है एक अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा सरकारी कर्मचारी। (2) बच्चे का अर्थ है, -(क) अठारह वर्ष से कम आयु का बच्चा; या (ख) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में ४० प्रतिशत की न्यूनतम विकलांगता वाला बच्चा
- चाइल्ड केयर लीव के दौरान वेतन -प्रथम 365 दिन के लिए छुट्टी पर जाने से पहले उठाने वाले वेतन का 100 प्रतिशत वेतन और आगामी 365 दिन के लिए छुट्टी पर जाने से पहले उठाने वाले वेतन का 80 प्रतिशत वेतन
- यह एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार और three spells से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा । । चाइल्ड केयर लीव एक समय में पांच दिनों से कम अवधि के लिए प्रदान नहीं की जाएगी
For more information and official notification click on follownig link http://finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/RULES/F-RULES-8934-31072020.pdf

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क्या आचारसंहिता मै सीसीएल ले सकते है या नहीं प्लीज बताइए
क्या आचारसंहिता मै सीसीएल ले सकते है या नहीं प्लीज बताइए
क्या स्वीकृत चाइल्ड केयर लीव को कम करवाया जा सकता है
क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय मे अपने बच्चे को ला सकती है क्या प्लीज बताने का कष्ट करें