Introduction(परिचय)
राजस्थान यात्रा भत्ता नियम,1971
इन नियमों को राजस्थान यात्रा भत्ता नियम कहा जा सकता है। ये नियम 1 सितंबर, 1971 से लागू होंगे।ये नियम उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनके वेतन राज्य के समेकित निधि से चार्ज किये गये है ।
ये नियम लागू नहीं होंगे: -
(i) कार्य-प्रभारी कर्मचारी पर।
(ii) यदि कर्मचारियों को आकस्मिकताओं से भुगतान किया गया है तो ।
(iii) अनुबंध पर नियोजित कर्मचारी जहां अनुबंध की शर्तें विशेष रूप से प्रदान करती हैं अन्यथा।
(iv) केंद्रीय या अन्य राज्य सरकारों से या बॉडी कॉरपोरेट किसी से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी जहां अन्य नियम के आवेदन के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तें प्रदान की जाती हैं।

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What is the rule of ta da of MLA, MP, Minister, security personnel, PSO, who can be taken from?
DEPUTATION PR TA MILTA H YA NAHI , YADI DISTRANCE 16-20KM SE JYDA H
Probation period m TA milta h ya nhi
Sir maine 2017 me jo travel kiya hai uska TA mill sakta hai kya