महत्वपूर्ण फॉर्म्स एवं डाउनलोड्स सूची

अभी तक कोई फॉर्म उपलब्ध नहीं है।


RSR > अध्याय-01 सामान्य परिचय राजस्थान सेवा नियम (आर.एस.आर)

Site Visitors : 000000

Page Visitors : 000000
नियम – 2

नियम 2- आरएसआर के नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है तथा राजस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागु होते है। निम्नांकित सेवाओं/पदों पर राजस्थान सेवा नियम लागु नही होते हैः-

  1. राजस्थान में प्रतिनियुक्त केन्द्र सरकार/अन्य राज्य के कर्मचारी।
  2. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी।
  3. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।
  4. राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश।
  5. वह कर्मचारी जिनका विपरीत परिस्थितियों में भुगतान आकस्मिक निधि से हो। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत संधारित होते है।
  6. वर्कचार्ज कर्मचारी जिनका वेतन संस्थापन मद से नहीं किया जाता हो। संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संधारित होती है।
★ ★ ★ ★ ★ 5 / 5 (5 total ratings)

💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)

Leave a Comment

अभी तक कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले कमेंट करने वाले बनें!