RSR > अध्याय-13 वैदेशिक सेवा (नियम 141 से 157)

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नियम 145 - वैदेशिक सेवा में पेंशन एवं अवकाश अंशदान



नियम 145 - वैदेशिक सेवा में पेंशन एवं अवकाश अंशदान - इस नियम के तहत वैदेशिक सेवा से यदि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण होता है तो कुछ शुल्क जमा कराकर अपने अवकाश खाते व पेंशन खाते को संधारित करेगा।
परिशिष्ट 13 के तहत अवकाश एवं पेंशन अंशदान खाते निर्धारित किये जाते है।
यदि किसी कर्मचारी का पंचायती राज में स्थानान्तरण होता है तो कर्मचारी से अवकाश एवं पेंशन अंशदान नहीं लिया जायेगा। (दिनांक 02.10.1959 से)
1956 से पूर्व बी श्रेणी के राज्यों में यदि वैदेशिक सेवा में स्थानान्तरण होता था तो वैदेशिक सेवा में कर्मचारी द्वारा व्यतीत किया गया समय पेंशन योग्य सेवा में माना जाता था।

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