अवकाश > चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave)

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सरकारी नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद



राजस्थान सेवा नियम, 1951 नियम 103 सी Child Care Leave

 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 में संशोधन

लघु शीर्षक और शुरूआत-

(1) इन नियमों को राजस्थान सेवा (चौथा संशोधन) नियम, 2018 कहा जा सकता है।

(2) वे तत्काल प्रभाव अर्थात् 22/05/2018 से लागू होंगे।

 

नए नियम 103 सी का सम्मिलन- राजस्थान सेवा नियम, 1951 के मौजूदा नियम  103बी के बाद और मौजूदा नियम 104 के पहले  निम्नलिखित नए नियम 103 सी डाले जाएंगे।

103 सी। चाइल्ड केयर अवकाश :-

(1) एक महिला सरकारी कर्मचारी को दो साल की अधिकतम अवधि यानी 730 दिन के लिए अपने दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल करने के लिए (चाहे वे किसी भी तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए पालन कर रहे हों  जैसे परीक्षा, बीमारी, आदि के रूप में)      छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाइल्ड केयर अवकाश दिया जा सकता है

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए 'चाइल्ड' का अर्थ है, - (ए) अठारह साल से कम उम्र के बच्चे; या (बी) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना संख्या 16-18 / 97-01.06.2001एनआई 01.06.2001 दिनांकित में विस्तारित अनुसार चालीस प्रतिशत की न्यूनतम विकलांगता के साथ 22 साल की उम्र तक का बच्चा।

(2) इस नियम के तहत बाल देखभाल छुट्टी का अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्: -

(i) चाइल्ड केयर अवकाश की अवधि के दौरान, एक महिला सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर आगे बढ़ने से पहले तुरंत भुगतान किए गए वेतन के बराबर वेतन छोड़ने का हकदार होगा।

(ii) चाइल्ड केयर अवकाश किसी भी अन्य प्रकार की देय और स्वीकार्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट फार्म में बाल देखभाल छुट्टी के लिए आवेदन मंजूरी के लिए समय पर स्वीकृति प्राधिकरण के पास  प्रस्तुत करना होगा।

(iv) का  अधिकार  के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में कोई महिला सरकारी  नौकर प्राधिकारी की मंजूरी बिना चाइल्ड केयर अवकाश  नहीं ले सकती हैं I

(v) बाल देखभाल छुट्टी एक महिला सरकारी कर्मचारी को ऐसी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं की जा सकती है जिसमे कर्मचारी अपने कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति पर बनी हुई है ।

(vi) महिलासरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से ही अवकाश का लाभ उठाया जा रहा है या इसका लाभ उठाया जाना  है,तो यह अवकाश  किसी भी परिस्थिति बाल देखभाल छुट्टी में परिवर्तितमें नहीं होगाI

(Vii)। बाल देखभाल छुट्टी किसी अन्य अवकाश  के खिलाफ डेबिट नहीं की जाएगी। छुट्टी खाते की तरह। बाल देखभाल छुट्टी का खाताराज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में बनाए रखा जाएगा और  समय-समय पर इसे सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा।

(viii) स्वीकृति प्राधिकारी सरकारी कार्य या विभागीय लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर छुट्टी के छुट्टी से इंकार कर सकते हैं।

(ix) यह एक कलेंडर वर्ष  में तीन से अधिक स्पेल के लिए नहीं दिया जाएगा। एक स्पेल ,जो कैलेंडर वर्ष के दौरान शुरू होती है और अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होती है उसको उस कैलेंडर वर्ष का स्पेल समझा जाएगा जिस कैलेंडर वर्ष से संबंधित स्पेल शुरू हुआ था ।

(x) यह आमतौर पर परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रोबेशनर प्रशिक्षु को नहीं दिया जाएगा। । हालांकि, विशेष हालात में अगर छुट्टी "परिवीक्षा अवधि के दौरान दी जाती है तो अवकाश जिसके लिए छुट्टी दी गयी है अवधि के बराबर अवधि परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगीI

(xi) छुट्टी को PLकी तरह माना जाना चाहिए और उसी  तरह स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

(xii) रविवार और छुट्टी को प्रीफिक्स किया जा सकता है या बच्चे को प्रत्यय किया जा सकता है,नतीजतन, रविवार, राजपत्रित छुट्टी या सरकार द्वारा गिरने वाले अधिसूचित किसी भी अन्य अवकाश को छुट्टी की अवधि के दौरान चाइल्ड केयर के लिए भी गिना जाएगा जैसे PL अवकाश के मामले में गिना जाता हैं ।

(xiii) विकलांग बच्चे की निर्भरता का प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी / चिकित्सा द्वारा अक्षमता का दस्तावेज बाल देखभाल छुट्टी मंजूर करने से पहले महिला सरकारी नौकर से प्राप्त कियाजायेगा ।

(xiv) विदेश में रहने वाले एक नाबालिग की परीक्षा के संबंध में  बच्चे की बीमारी के संबंध में बाल देखभाल छुट्टी को मंजूरी संबंधित शैक्षिक संस्था या अधिकृत डॉक्टर जैसा मामला हो,द्वारा  जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दे दी जाएगी। महिला  सरकारी नौकर, जो उपरोक्त  संबंध में बाल देखभाल छुट्टी का लाभ उठाती  है को  भारत छोड़ने के नियम / निर्देश का पालन करते हुए ऐसी छुट्टी के अस्सी प्रतिशत अवधि को विदेश में रहने वाले नाबालिग बच्चे के पालन में उस देश में जहां बच्चा रह रहा है, में खर्च करना होगा।

(xv) एक नाबालिग बच्चा जो भारत  में छात्रावास में या विदेश में, रहता है की परीक्षा के समंध में चाइल्ड केयर अवकाश की स्वीकृति से पहले महिला सरकारी कर्मचारी को इस तरह के एक छोटे बच्चे को  उसके देखभाल की जरूरतों को स्पष्ट करना होगा।

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@ Sunday; 25-02-2024; 07:37:34am

जिस कर्मचारी की पत्नी मृत हो चुकी है उसको सीसीएल मिल सकती है क्या
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@ Sunday; 25-02-2024; 07:36:23am

जिस कर्मचारी की पत्नी मृत हो चुकी है उसको सीसीएल मिल सकती है क्या
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Dipti meena @ Thursday; 05-10-2023; 04:57:49pm

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Dipti meena @ Thursday; 05-10-2023; 04:54:23pm

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