एमएसीपी (MACP) योजना के अंतर्गत ACR/APAR के आधार पर वित्तीय उन्नयन – स्पष्टीकरण
राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (Modified Assured Career Progression - MACP) योजना के अंतर्गत 9, 18 एवं 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है। उक्त उन्नयन की स्वीकृति हेतु वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ACR/APAR) का उपलब्ध होना आवश्यक है।
1. प्रथम वर्ष में 3 माह से कम सेवा की स्थिति
ऐसे प्रकरणों में, जहाँ किसी कार्मिक की नियुक्ति ACR वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च अथवा 01 जुलाई से 30 जून) के मध्य में होती है तथा प्रथम वर्ष में उसकी सेवा अवधि 3 माह से कम रहती है, उस वर्ष का ACR/APAR तैयार नहीं किया जाता है।
फलस्वरूप, संबंधित कार्मिक को 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने तक केवल 8 वर्ष के ACR/APAR उपलब्ध होते हैं।
अतः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में, यदि नियमित नियुक्ति की तिथि से आगामी 8 वर्षों के ACR/APAR उपलब्ध हैं तथा अन्य समस्त शर्तें पूर्ण होती हैं, तो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम MACP स्वीकृत किया जा सकेगा।
2. प्रथम वर्ष में 3 माह से अधिक सेवा की स्थिति
ऐसे प्रकरणों में, जहाँ कार्मिक की प्रथम नियुक्ति ACR वर्ष के मध्य में हुई हो तथा प्रथम वर्ष में उसकी सेवा अवधि 3 माह से अधिक हो, उस अवधि का ACR/APAR तैयार किया जाएगा।
फलस्वरूप, प्रथम वर्ष का ACR/APAR तथा आगामी 8 वर्षों के ACR/APAR मिलाकर कुल 9 ACR/APAR उपलब्ध होंगे।
अतः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में, नियमित नियुक्ति की तिथि से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, प्रथम MACP नियमानुसार स्वीकृत किया जाएगा।
3. प्रशिक्षण (Training Period) से संबंधित प्रकरण
कुछ संवर्गों में नियुक्ति के पश्चात कार्मिकों को एक निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार:
- प्रशिक्षण अवधि के दौरान पारंपरिक ACR/APAR तैयार नहीं किया जाता है।
- तथापि, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी “संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र” (Satisfactory Certificate) को ACR/APAR के समतुल्य माना जाएगा।
- उक्त प्रमाण पत्र को गोपनीय अभिलेख (ACR Dossier) में संधारित किया जाएगा।
अतः स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण अवधि के लिए जारी उक्त प्रमाण पत्र को MACP स्वीकृति हेतु आवश्यक ACR/APAR की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
⚠️ महत्वपूर्ण प्रावधान
- 9 वर्ष की अवधि पर देय प्रथम MACP, विशेष परिस्थितियों में 8 ACR/APAR की उपलब्धता पर भी स्वीकृत किया जा सकता है।
- तथापि, 18 एवं 27 वर्ष की अवधि पर देय द्वितीय एवं तृतीय MACP के लिए 9-9 ACR/APAR का उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
? निष्कर्ष
उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, ACR/APAR की उपलब्धता MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु आवश्यक है, तथापि विशिष्ट परिस्थितियों में नियमानुसार आंशिक छूट प्रदान की गई है।

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